अनुपालनीय-अनुदेश - (संस्थान आचार संहिता)
अभिभावकों से निवेदित -
1. अपनी पुत्री/बहिन से मिलने के लिये छात्रावास की समय सारिणी के अनुसार ही आयें। मिलने का समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक ही है तथा अभिभावक संस्थान में केवल 15 से 30 मिनिट तक ही ठहर सकेंगें।
2. संस्थान में शिक्षा विभाग राजस्थान के शैक्षिक कैलेण्डर तथा म.द.स. विश्व विद्यालय, अजमेर के द्वारा प्रसारित पंचांग की पालना की जाती है। अपवाद स्वरूप कतिपय कारणों को छोड़कर शिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। बोर्ड परीक्षार्थी छात्राओं के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश में विशेष अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था का प्रावधान है।
3. अवकाश के बाद निर्धारित तिथि तक छात्रा को संस्थान न पहुँचाने पर 50 रू. प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा, जिसकी रसीद दी जायेगी।
4. संस्था द्वारा जारी फोटो युक्त परिचय पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर ही अभिभावक अपनी छात्रा से मिल सकेंगें। आपके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को मिलने के लिये अधिकृत किये जाने की दशा में आपको पृथक से नोमिनेशन फाॅर्म भरकर देना होगा।
5. यदि आपकी बच्ची का कोई ईलाज चल रहा है तो कृपया इसकी जानकारी दें व ईलाज के पत्र की छायाप्रति दें ताकि आवश्यकता पड़ने पर वही दवाई दिलवायी जा सके।
6. आप अपनी छात्रा के लिये घर अथवा बाजार में बनी हुई मिठाई, नमकीन या डिब्बा बन्द खाद्य सामग्री न अपने साथ लायें और न ही बच्ची के साथ भेजें।
7. कलाई घड़ी के अतिरिक्त मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण, नकद राशि आदि छात्राओं के पास रखना वर्जित है। इनके खो जाने, अन्य के मध्य लेन-देन करने अथवा मौद्रिक व्यवहार आदि मामलों में आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगें।
8. शुल्क की राशि शुल्क निर्धारण प्रपत्र में दर्शाये अनुसार किश्त समय पर जमा करवायें।
9. छात्राओं के नाम आने अथवा उनके द्वारा भेजे जाने वाजे पत्र पढ़कर ही उन्हें दिये जायेंगें।
10. छात्राओं के पास किसी भी प्रकार का हैण्डसेट, मोबाईल, रिकाॅर्डर, कैसेट आदि के रखे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः उक्त समस्त सम्प्रेषण माध्यमों/साधनों का प्रयोग उनकी आवासीय अवधि में रखा अथवा पाया जाना दण्डनीय कृत्य होगा।
11. कोई भी अभिभावक अपनी छात्रा को जीन्स, टी-शर्ट, भड़कीले तथा पारदर्शी कपड़े न दिलवायें। क्योंकि संस्थान परिसर में इन सब कपड़ों के उपयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
12.आकस्मिक कारणों वश छात्रा पर किया गया चिकित्सा व्यय, बीमारी व दुर्घटना आदि के समय किया गया व्यय तथा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयी देय परीक्षा शुल्क, अन्यत्र शैक्षणिक भ्रमण आदि व्यय आप द्वारा वहन किये जायेंगें।
विशेष टिप्पणी:- छात्रा से मिलने, लाने-ले जाने आदि की अनुमति केवल परिचय पत्र धारकों को ही देय होगी। यदि माता-पिता, अभिभावक परिस्थितिवश अन्य को अनुमति देते हैं तो उनका इस आशय का प्रशासक के कनाम लिखित अनुमति पत्र मय हस्ताक्षर प्रमाणन के प्रस्तुत करना होगा।
विद्यार्थियों के लिये अनुपालनीय नियम:-
1. शिक्षा विभाग, मा.शि. बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयी नियमानुसार निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य होगी। न्यूनतम उपस्थिति प्रतिशतता के न होने पर वार्षिक परीक्षा से वंचित किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा।
2. पूर्व निर्देशित ड्रेस कोड की पालना अनिवार्य होगी।
3. 7 दिन से अधिक बिना सूचना के उपस्थित रहने पर छात्रा का नाम पृथक कर दिया जायेगा।
4. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को दूरभाष (फोन) पर केवल निम्नवर्णित सारणी के अनुसार ही अभिभावकों से वार्ता सम्भव हो सकेगी।